CM अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका; दिल्ली कोर्ट ने नहीं दी जमानत, बेल खारिज करते हुए कही ये बात, सुप्रीम कोर्ट के बाद यहां पहुंचे थे
Delhi Court Refuses CM Arvind Kejriwal Interim Bail
Delhi Court Refuses Kejriwal Bail: एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव-2024 के रिजल्ट को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी चीफ और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए केजरीवाल के लिए स्वास्थ्य जांच के संबंध में कुछ निर्देश पारित किए हैं। वहीं दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी गई है।
30 और 1 जून को की थी सुनवाई
इससे पहले दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर 30 मई और 1 जून को सुनवाई की थी। 30 मई की सुनवाई में कोर्ट ने याचिका के संबंध में जांच एजेंसी ED से जवाब मांगा था। वहीं 1 जून को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और ED का पक्ष सुनने के बाद अंतरिम जमानत पर फैसला 5 जून के लिए रिजर्व कर लिया था। ऐसे में केजरीवाल को आज के दिन रिहाई की आस थी। लेकिन कोर्ट ने उनकी इच्छा पूरी नहीं की।
बीजेपी ने निशाना साधा
दिल्ली कोर्ट से अंतरिम जमानत खारिज होने के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और AAP को इन छोटे, सस्ते, राजनीतिक हथकंडो से बचना चाहिए। आज न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वे वहीं रहें। उन्हें दिल्ली की जनता नकार चुकी है। उन्हें बार-बार जेल और बेल का खेल बंद करके न्यायालय के निर्णय को स्वीकारना चाहिए।
2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर हुए
मालूम रहे कि, सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करने को कहा था। जेल से बाहर निकलने के बाद केजरीवाल ने जमकर चुनाव प्रचार किया। इस बीच केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका भी लगाई।
लेकिन यहां अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली केजरीवाल की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने याचिका को सुनवाई योग्य सूचीबद्ध नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने कहा था कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका पर फैसला सुरक्षित है, सीएम को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई योग्य संबंध नहीं है। इसके बाद केजरीवल ने दिल्ली कोर्ट का रुख किया और यहां से भी राहत न मिलने के बाद उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा।
दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा तो SC पहुंचे केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए केजरीवाल ने कहा था कि ईडी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी अवैध है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में शामिल होने से रोकने के लिए यह गिरफ्तारी की गई है। हालांकि, हाईकोर्ट ने केजरीवाल की यह याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था- गिरफ्तारी अवैध नहीं
दरअसल, 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर दिए गए अपने फैसले में कहा था कि शराब घोटाले (Liquor Policy Scam) में गिरफ्तारी वैध है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के ईडी के पास पर्याप्त कारण थे। गिरफ्तारी के साथ-साथ हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ईडी रिमांड को भी सही ठहराया था।
इधर गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केजरीवाल की तरफ से 10 अप्रैल को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उसी दिन जल्द सुनवाई की मांग की गई थी लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल की तारीख सुनवाई के लिए तय की थी।
1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजे गए केजरीवाल
मालूम रहे कि, ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला में सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने सीएम हाउस पहुंचकर छानबीन और लगभग दो घंटे तक केजरीवाल से पूछताक्ष की थी। वहीं गिरफ्तारी के बाद ED ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। जहां कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा था।
इसके बाद केजरीवाल की रिमांड दोबारा 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। वहीं 1 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। इसके बाद कोर्ट ने दूसरी बार 23 अप्रैल तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। इसके बाद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई गई थी। वहीं इसके बाद से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ती जा रही है।